भूमिका (Introduction)
जब घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य इस दुनिया से चला जाता है, तो परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे समय में सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद एक संजीवनी की तरह होती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को ₹40,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि यह योजना क्या है, कौन-कौन पात्र हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या है, किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, और आप यह सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य क्या है? (What is NFBS?)
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता देना है, जिनका मुखिया (कमाने वाला व्यक्ति) आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो गया हो। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत चलाई जाती है।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
1. मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. मृतक परिवार का मुखिया होना चाहिए।
3. परिवार बीपीएल (BPL) श्रेणी में आता हो।
4.परिवार के पास बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि दस्तावेज़ हों।
5. परिवार की मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम हो।
योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)
1. ₹40,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता
2. सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है
3. कोई ब्याज या चुकाने की आवश्यकता नहीं
4. सरल आवेदन प्रक्रिया
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (Required Documents)
1.मृतक की मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
2. BPL राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मृतक व लाभार्थी दोनों का)
4. बैंक पासबुक की कॉपी (लाभार्थी की)
5. मृत्यु के समय का आयु प्रमाण पत्र
6. निवास प्रमाण पत्र
7. पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
नजदीकी जनपद पंचायत / नगर पालिका कार्यालय से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना फॉर्म प्राप्त करें।
कुछ राज्यों में यह फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है।
चरण 2: फॉर्म भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें
सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
चरण 3: आवेदन जमा करें
फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
प्राप्ति रसीद लेना न भूलें।
चरण 4: जांच व स्वीकृति
प्रशासन द्वारा आवेदन की जांच की जाती है।
पात्र पाए जाने पर ₹40,000 की सहायता सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
आवेदन कहां करें? (Where to Apply?)
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र के लिए: नगर निगम/नगर पालिका
ऑनलाइन पोर्टल: कुछ राज्यों में eDistrict या राज्य की सामाजिक सहायता पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है।
> उदाहरण: उत्तर प्रदेश के लिए https://edistrict.up.gov.in
> मध्य प्रदेश के लिए
https://socialsecurity.mp.gov.in/nfbs/
योजना से जुड़े राज्यों की सूची
यह योजना भारत के लगभग सभी राज्यों में लागू है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया और पोर्टल अलग-अलग हो सकते हैं:
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
राजस्थान
छत्तीसगढ़
बिहार
झारखंड
ओडिशा
और अन्य राज्य
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: क्या BPL कार्ड होना जरूरी है?
उत्तर: हां, यह योजना केवल BPL परिवारों के लिए है।
प्रश्न 2: क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?
उत्तर: कुछ राज्यों में हां, लेकिन अधिकांश जगहों पर अभी भी ऑफलाइन प्रक्रिया चल रही है।
प्रश्न 3: आवेदन के बाद पैसा कब तक मिलता है?
उत्तर: जांच पूरी होने के बाद 30-45 दिन में पैसा खाते में आ जाता है।
प्रश्न 4: योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?
उत्तर: केवल एक बार, एक परिवार के लिए।
निष्कर्ष (Conclusion)
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक बहुत ही उपयोगी योजना है, जो दुख की घड़ी में आर्थिक राहत प्रदान करती है। यदि आपके परिवार के कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है और आप BPL श्रेणी में आते हैं, तो इस योजना के तहत ₹40,000 की सहायता ज़रूर लें। आवेदन प्रक्रिया सरल है और दस्तावेज़ भी सामान्य हैं।
अब देर किस बात की?
अपने नजदीकी पंचायत या नगर कार्यालय से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
Call to Action (CTA)
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आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं? तो आज ही अपने जिले की जनपद पंचायत से संपर्क करें।
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